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विधानसभा: आम नागरिक के सवाल(पाँचवी कड़ी ) -

प्रस्तुत करते हैं एक सीरीज जिसमें मध्य प्रदेश विधान सभा के विभिन्न सत्रों में हुई चर्चाओं, प्रश्नों एवं उनके उत्तरों का आम नागरिक के सरोकार स्पष्ट होता है।


ये सवाल मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं। इस प्रश्नोत्तरी को आम नागरिक के लिए जानना जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये सवाल हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से पूछे गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सवाल हमारे ही हैं! हमें यह जानना चाहिए कि जिन नेताओं को हमने चुना, क्या वे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं? आइए, मिलकर इन सवालों के जवाब तलाशें।




इस सीरीज कि पाँचवी कड़ी में श्री उमंग सिंघार जी जो धार जिले की गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके द्वारा किए गए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं - नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न (क्र. 1066) क्या उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला उमरिया तहसील बांधवगढ़ में रजिस्ट्री किये जाने की बाजार दर क्या है?


(ख) दिनांक 14.07.2019 को प्रचलित दर क्या थी?


 (ग) क्या दिनांक 14.07.2019 को उप पंजीयक कार्यालय बांधवगढ़ उमरिया में श्री जानसिंह गोंड की भूमि प्रचलित बाजार मूल्य वर्ष 2018-19 में 36 लाख 95 हजार 299 होने बावजूद 8 लाख 50 हजार रुपये की रजिस्ट्री कर शासन को हानि पहुंचाई गई है?


(घ) क्या विभाग प्रकरण को संज्ञान में लेकर संबंधित के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?


 इन प्रशन्नो पर उन्हे प्राप्त उत्तर इस प्रकार है: उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर (श्री जगदीश देवड़ा): (क) जिला उमरिया तहसील बांधवगढ़ की वर्तमान प्रचलित बाजार दर वर्ष 2024-25 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जिला उमरिया तहसील बांधवगढ़ की दिनांक 14.07.2019 को प्रचलित बाजार दर वर्ष 2019-20 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं, यह सही नहीं है कि श्री ज्ञानसिंह गोंड की भूमि की रजिस्ट्री 14.07.2019 को हुई, बल्कि इस दस्तावेज का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय उमरिया में दस्तावेज क्रमांक MP442712019A1109020 दिनांक 14.02.2019 से हुआ है, जिसमें विक्रेता के रूप में ज्ञान सिंह गाँड तथा आराजी खसरा नं. 346/2 रकबा 0.174 है. स्थित नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नं. 09 ग्राम खलेसर ज.न. 147 पटवारी हल्का नं. 06 उमरिया रा.नि.म. उमरिया तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया म.प्र. संबंधी सम्पत्ति का वर्णन है। यह भी सही नहीं है कि उक्त सम्पति का प्रचलित बाजार मूल्य वर्ष 2018-19 में 36 लाख 95 हजार 299 रूपए है, बल्कि उक्त सम्पत्ति का बाजार मूल्य कलेक्टर गाइड लाइन वित्तीय वर्ष 2018-19 अनुसार 30,72,820/- रुपये है। विलेख में संव्यवहार मूल्य 8,50,000/- रुपये दर्शाया गया है। स्टॉम्प अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 25 के तत्समय प्रचलित प्रावधान अनुसार संव्यवहार मूल्य एवं कलेक्टर गाइड लाइन आधार पर संगणित बाजार मूल्य में से जो भी अधिक है, उस मूल्य (30,72,820/- रूपए) पर नियमानुसार मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान किया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।




जाहीर है कि सवाल एवं उसके जवाब पेंचीदा हैं। इनको आसान भाषा में समझना आवश्यक है।


सवाल : उप मुख्यमंत्री और वाणिज्यिक कर महोदय से विनम्र निवेदन है कि वे हमें यह जानकारी दें कि जिला उमरिया तहसील बांधवगढ़ में रजिस्ट्री की वर्तमान बाजार दर क्या है और 14 जुलाई 2019 को यह दर क्या थी? इसके अलावा, क्या यह सच है कि 14 जुलाई 2019 को श्री जानसिंह गोंड की भूमि का बाजार मूल्य 36.95 लाख था, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ 8.5 लाख में रजिस्ट्री किया गया, जिससे सरकार को नुकसान हुआ है? और क्या इस मामले को विभाग गंभीरता से लेकर संबंधित के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? अगर हां, तो वह कब तक होगी और अगर नहीं, तो इसका कारण क्या है?


जवाब - इन सवालों के जवाबो मे मंत्री जी ने कहा कि जिला उमरिया तहसील बांधवगढ़ की वर्तमान प्रचलित बाजार दर वर्ष 2024-25 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है। 14 जुलाई 2019 को प्रचलित बाजार दर वर्ष 2019-20 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि श्री ज्ञानसिंह गोंड की भूमि की रजिस्ट्री 14 जुलाई 2019 को नहीं हुई थी, बल्कि इसका पंजीयन 14 फरवरी 2019 को उप पंजीयक कार्यालय उमरिया में हुआ था। इस दस्तावेज में विक्रेता के रूप में श्री ज्ञानसिंह गोंड और संपत्ति का विवरण दिया गया है। साथ ही, यह भी बताया गया कि इस संपत्ति का प्रचलित बाजार मूल्य 36,95,299 रुपये नहीं था, बल्कि कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार 30,72,820 रुपये था, और इसी आधार पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान किया गया। इसके चलते अन्य प्रश्न उपस्थित नहीं होते।



मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए—सवाल जो आम जनता की समस्याओं और उनकी उम्मीदों से जुड़े हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जो जवाब मिले, वे आपको संतुष्ट करते हैं? हमें अपने जवाब editor@matdaan.com में प्रेषित करें।


लेखक- राहुल दुबे


संबंधित जानकारी हेतु - मध्य प्रदेश विधानसभा ,प्रश्नोत्तरी – सूची ,मार्च 2025 सत्र, बुधवार दिनांक 12 मार्च 2025 , तार्किक प्रश्न उत्तर ।   


वेबसाईट- https://mpvidhansabha.nic.in/

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