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विधानसभा: आम नागरिक के सवाल ( चौबीसवी कड़ी )

प्रस्तुत करते हैं एक सीरीज जिसमें मध्य प्रदेश विधान सभा के विभिन्न सत्रों में हुई चर्चाओं, प्रश्नों एवं उनके उत्तरों का आम नागरिक के सरोकार स्पष्ट होता है।


ये सवाल मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं। इस प्रश्नोत्तरी को आम नागरिक के लिए जानना जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये सवाल हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से पूछे गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सवाल हमारे ही हैं! हमें यह जानना चाहिए कि जिन नेताओं को हमने चुना, क्या वे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं? आइए, मिलकर इन सवालों के जवाब तलाशें।



इस सीरीज कि चौबीसवी कड़ी में श्री हेमंत सत्यदेव कटारे जी जो भिंड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के विपक्ष के उपनेता भी हैं, उनके द्वारा किए गए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं - नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न (क्र. 2557)  क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत, किस नियम व किस धारा की शक्तियों का प्रयोग कर किया गया? अधिनियम की प्रति सहित पूर्ण जानकारी दी जाए। (ख) आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो किन अपराधों में किस अधिनियम के अंतर्गत, किस नियम व किस धारा व प्रक्रिया से अनुसंधान करने की शक्तियां प्रदान की गई? यदि नहीं, तो किस आधार पर यह संस्थान अनुसंधान कार्य संपादित कर रही हैं? (ग) क्या प्रदेश में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) लागू हैं एवं इसी सिस्टम के माध्यम से प्रदेश में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा रहीं हैं? (घ) क्या CCTNS में दर्ज होने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट का नंबर, दिनांक, समय, रोजनामचा सान्हा क्रमांक, राजनामचा प्रविष्टि की दिनांक और समय CCTNS सिस्टम द्वारा स्वयं दी जाती हैं अथवा प्रविष्टिकर्ता द्वारा टंकित की जाती है? प्रदेश में CCTNS सिस्टम के माध्यम से क्या-क्या ट्रेक किया जा रहा हैं तथा यह सिस्टम किस-किस चीज की दिनांक और समय स्वयं भर कर देता हैं? पूर्ण जानकारी दी जाये।

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इन प्रशन्नो पर उन्हे प्राप्त उत्तर इस प्रकार है: मुख्यमंत्री (डॉ. मोहन यादव): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।



जाहीर है कि सवाल एवं उसके जवाब पेंचीदा हैं। इनको आसान भाषा में समझना आवश्यक है।


सवाल : - क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि प्रदेश में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का गठन किस अधिनियम, नियम और धारा के तहत किया गया है, और इसकी पूरी जानकारी अधिनियम की प्रति सहित उपलब्ध कराई जाएगी? साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि इस ब्यूरो को किन अपराधों की जांच करने की शक्तियां किस अधिनियम, नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदान की गई हैं, और यदि ऐसी विधिक शक्तियां नहीं दी गईं हैं तो फिर यह संस्थान किस आधार पर अनुसंधान कार्य कर रहा है? क्या प्रदेश में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) लागू है और क्या उसी के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा रही हैं? CCTNS में दर्ज की जाने वाली एफआईआर का क्रमांक, तारीख, समय, रोजनामचा सान्हा क्रमांक, राजनामचा प्रविष्टि की तारीख और समय क्या सिस्टम स्वयं प्रदान करता है या प्रविष्टिकर्ता द्वारा टाइप किया जाता है? यह भी बताया जाए कि CCTNS सिस्टम के माध्यम से प्रदेश में कौन-कौन सी जानकारियाँ ट्रैक की जा रही हैं और कौन-कौन से विवरण सिस्टम स्वयं भरता है।


जवाब :-  मुख्यमंत्री (डॉ. मोहन यादव) ने उत्तर में कहा है कि (क) से (घ) तक जो भी जानकारी मांगी गई है, वह वर्तमान में एकत्रित की जा रही है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के गठन, उसकी विधिक शक्तियों, CCTNS प्रणाली के उपयोग और उसमें दर्ज होने वाली जानकारी से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी फिलहाल संबंधित विभागों और स्रोतों से जुटाई जा रही है। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, तब आवश्यक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ सभी बिंदुओं पर विस्तार से उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है और तथ्यात्मक जानकारी देने की प्रक्रिया में है।


मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए—सवाल जो आम जनता की समस्याओं और उनकी उम्मीदों से जुड़े हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जो जवाब मिले, वे आपको संतुष्ट करते हैं? हमें अपने जवाब editor@matdaan.com में प्रेषित करें।


लेखक- राहुल दुबे


संबंधित जानकारी हेतु - मध्य प्रदेश विधानसभा ,प्रश्नोत्तरी – सूची ,मार्च 2025 सत्र, शुक्रवार दिनांक 21 मार्च 2025 , तार्किक प्रश्न उत्तर ।   


वेबसाईट- https://mpvidhansabha.nic.in/

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