विधानसभा: आम नागरिक के सवाल ( छब्बीसवीं कड़ी )
- Rahul Dubey

- Jun 9
- 4 min read
प्रस्तुत करते हैं एक सीरीज जिसमें मध्य प्रदेश विधान सभा के विभिन्न सत्रों में हुई चर्चाओं, प्रश्नों एवं उनके उत्तरों का आम नागरिक के सरोकार स्पष्ट होता है।
ये सवाल मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं। इस प्रश्नोत्तरी को आम नागरिक के लिए जानना जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये सवाल हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से पूछे गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सवाल हमारे ही हैं! हमें यह जानना चाहिए कि जिन नेताओं को हमने चुना, क्या वे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं? आइए, मिलकर इन सवालों के जवाब तलाशें।
इस सीरीज कि छब्बीसवीं कड़ी में श्री हेमंत सत्यदेव कटारे जी जो भिंड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के विपक्ष के उपनेता भी हैं, उनके द्वारा किए गए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं - नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न (क्र. 2559) क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा सत्र फरवरी, 2024 में पूछे तारांकित प्रश्न क्र. 1220 की जानकारी में विभाग द्वारा जिले के भिण्ड, लहार एवं मँहगांव अनुभव अंतर्गत शासकीय धन का संदिग्ध भुगतान होना, कई प्रकरणों में कूट रचित कार्यवाही होने से अपराध पंजीबद्ध कराना व अनुशासनिक कार्यवाही होना लेख किया गया था। (ख) क्या कलेक्टर, जिला भिण्ड के पत्र क्र. क्यू/2-ख/सामान्य/अभिलेख/2024/1030, दिनांक 09.02.2024 द्वारा तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी श्री एच.एस. तोमर से प्रश्न क्र. 1220 की जानकारी तैयार करने के क्रम में समस्त शासकीय अभिलेखों की फाइलें एवं नस्तियां 48 घंटे में जमा कराने हेतु लिखा गया था? क्या श्री तोमर के उत्तराधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड के पत्र क्र. शिकायत/गबन /2024/6345, दिनांक 26.07.2024 द्वारा वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं कलेक्टर को प्रेषित जानकारी में उक्त समस्त शासकीय मूल फाइल श्री तोमर द्वारा वापस नहीं करने हेतु पुलिस थाना भिण्ड में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु लिखा गया था? यदि हाँ, तो क्या प्राथमिकी दर्ज करायी गयी? यदि हाँ, तो एफ.आई.आर. की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाये। (ग) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर नहीं है तो क्या कलेक्टर के निर्देश के पालन में श्री तोमर द्वारा उक्त शासकीय अभिलेख नस्तियां लौटा दी गयी? यदि नहीं, तो संबंधित दोषी अधिकारी श्री तोमर के विरुद्ध आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? कब तक कार्यवाही की जायेगी?

इन प्रशन्नो पर उन्हे प्राप्त उत्तर इस प्रकार है: स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री उदय प्रताप सिंह): (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) कलेक्टर जिला भिंड के पत्र क्रमांक क्यु/2-ख/सामान्य/अभिलेख/2024/1030 दिनांक 09.02.2024 के क्रम में दिये गये उत्तर में श्री हरिभुवन सिंह तोमर द्वारा अपने पास किसी भी फाइलें न होने का लेख किया गया है। श्री हरिभुवन सिंह तोमर तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी भिंड के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज करने की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण श्री रामदास मित्तल प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी भिंड को जारी कारण बताओ सूचना पत्र एवं संभागीय सयुंक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण में संज्ञान में नहीं लिये जाने के कारण जारी किये गये स्पष्टीकरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
परिशिष्ट - "बाईस"
जाहीर है कि सवाल एवं उसके जवाब पेंचीदा हैं। इनको आसान भाषा में समझना आवश्यक है।
सवाल : - क्या स्कूल शिक्षा मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि फरवरी 2024 के विधानसभा सत्र में पूछे गए प्रश्न क्रमांक 1220 में भिण्ड, लहार एवं मँहगांव क्षेत्र में शासकीय धन के संदिग्ध भुगतान और कूटरचित कार्यवाहियों के चलते अपराध पंजीबद्ध करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात विभाग द्वारा मानी गई थी? क्या इस संदर्भ में कलेक्टर भिण्ड ने तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी एच.एस. तोमर से 48 घंटे में सभी मूल अभिलेख जमा कराने को कहा था, और क्या श्री तोमर के उत्तराधिकारी ने 26 जुलाई 2024 को यह जानकारी दी कि श्री तोमर ने ये अभिलेख वापस नहीं किए, जिस पर एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई? यदि हां, तो क्या एफआईआर दर्ज हुई और क्या उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी? और यदि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो क्या श्री तोमर ने निर्देश के अनुसार अभिलेख लौटाए? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई और कब तक की जाएगी?
जवाब :- स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि फरवरी 2024 में पूछे गए प्रश्न क्रमांक 1220 के संबंध में विभाग द्वारा भिण्ड, लहार और मँहगांव क्षेत्रों में शासकीय धन के संदिग्ध भुगतान और कूटरचित कार्यवाही की पुष्टि की गई है। कलेक्टर भिण्ड द्वारा तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी श्री हरिभुवन सिंह तोमर को समस्त शासकीय अभिलेख 48 घंटे में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। श्री तोमर के उत्तराधिकारी ने 26 जुलाई 2024 को सूचित किया कि मूल फाइलें श्री तोमर द्वारा वापस नहीं की गईं, परंतु इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई।
श्री तोमर द्वारा अपने उत्तर में उल्लेख किया गया कि उनके पास कोई फाइल नहीं है। एफआईआर दर्ज न करने के कारण प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामदास मित्तल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, और संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, ग्वालियर द्वारा प्रकरण पर संज्ञान न लेने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी परिशिष्ट "बाईस" में दी गई है।
मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए—सवाल जो आम जनता की समस्याओं और उनकी उम्मीदों से जुड़े हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जो जवाब मिले, वे आपको संतुष्ट करते हैं? हमें अपने जवाब editor@matdaan.com में प्रेषित करें।
लेखक- राहुल दुबे (सहायक मतदान.कॉम )
संबंधित जानकारी हेतु - मध्य प्रदेश विधानसभा ,प्रश्नोत्तरी – सूची ,मार्च 2025 सत्र, सोमवार दिनांक 24 मार्च 2025 , तार्किक प्रश्न उत्तर ।
वेबसाईट- https://mpvidhansabha.nic.in/




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