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विधानसभा: आम नागरिक के सवाल( अठारहवी कड़ी ) -

प्रस्तुत करते हैं एक सीरीज जिसमें मध्य प्रदेश विधान सभा के विभिन्न सत्रों में हुई चर्चाओं, प्रश्नों एवं उनके उत्तरों का आम नागरिक के सरोकार स्पष्ट होता है।


ये सवाल मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं। इस प्रश्नोत्तरी को आम नागरिक के लिए जानना जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये सवाल हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से पूछे गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सवाल हमारे ही हैं! हमें यह जानना चाहिए कि जिन नेताओं को हमने चुना, क्या वे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं? आइए, मिलकर इन सवालों के जवाब तलाशें।


इस सीरीज कि अठारहवी कड़ी में श्री उमंग सिंघार जी जो धार जिले की गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके द्वारा किए गए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं - नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न (क्र. 2479) क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न संख्या 59 (क्रमांक 318), दिनांक 16.12.2024 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में बताया गया था कि कुलगुरु की नियुक्ति में यू.जी.सी. के मापदण्डों का पालन नहीं किया? (ख) क्या प्रश्न के उत्तर में यह भी जानकारी दी गई है कि परीक्षण समिति की अनुशंसा को विनियामक आयोग द्वारा मान्य करते हुए मापदण्डों के विपरीत नियुक्त कुलगुरु की नियुक्ति को अमान्य कर संबंधित विश्ववि‌द्यालयों के कुलाधिपति को कुलगुरु को तत्काल पदच्युत कर कार्यवाहक कुलगुरु की नियुक्ति योग्यता एवं मापदण्ड अनुसार करने के निर्देश दिये गये? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के निर्देश का पालन हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

 


उन्हे प्राप्त उत्तर इस प्रकार है: उच्च शिक्षा मंत्री (श्री इन्दर सिंह परमार): (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

 

 

जाहीर है कि सवाल एवं उसके जवाब पेंचीदा हैं। इनको आसान भाषा में समझना आवश्यक है।


सवाल : श्री उमंग सिंधार ने पूछा कि प्रश्न संख्या 59 (क्रमांक 318) के उत्तर में बताया गया था कि कुलगुरु की नियुक्ति में यूजीसी के मापदण्डों का पालन नहीं हुआ। परीक्षण समिति की अनुशंसा पर विनियामक आयोग ने नियुक्ति को अमान्य कर कुलाधिपति को कुलगुरु को पद से हटाकर योग्यता और मापदण्डों के अनुसार कार्यवाहक कुलगुरु नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। निर्देशों का पालन हुआ या नहीं, इसकी जानकारी मांगी गई है, और यदि पालन नहीं हुआ तो कारण पूछा गया है।

जवाब: -  प्रश्न के उत्तर में उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि कुलगुरु की नियुक्ति यूजीसी के मापदण्डों का उल्लंघन करते हुए की गई थी और आयोग ने परीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति को अमान्य कर दिया। इसके साथ ही कुलाधिपति को निर्देश दिए गए कि वे कुलगुरु को पद से हटाकर योग्यता और मापदण्डों के अनुसार कार्यवाहक कुलगुरु की नियुक्ति करें। इन निर्देशों का पालन किया जा चुका है और अन्य कोई प्रश्नांश शेष नहीं है।


मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए—सवाल जो आम जनता की समस्याओं और उनकी उम्मीदों से जुड़े हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जो जवाब मिले, वे आपको संतुष्ट करते हैं? हमें अपने जवाब editor@matdaan.com में प्रेषित करें।


लेखक- राहुल दुबे


संबंधित जानकारी हेतु - मध्य प्रदेश विधानसभा ,प्रश्नोत्तरी – सूची ,मार्च 2025 सत्र, गुरुवार दिनांक 20 मार्च 2025 , तार्किक प्रश्न उत्तर ।   


वेबसाईट- https://mpvidhansabha.nic.in/

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