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विधानसभा: आम नागरिक के सवाल ( नवी कड़ी )

Updated: 4 days ago

प्रस्तुत करते हैं एक सीरीज जिसमें मध्य प्रदेश विधान सभा के विभिन्न सत्रों में हुई चर्चाओं, प्रश्नों एवं उनके उत्तरों का आम नागरिक के सरोकार स्पष्ट होता है।


ये सवाल मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं। इस प्रश्नोत्तरी को आम नागरिक के लिए जानना जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये सवाल हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से पूछे गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सवाल हमारे ही हैं! हमें यह जानना चाहिए कि जिन नेताओं को हमने चुना, क्या वे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं? आइए, मिलकर इन सवालों के जवाब तलाशें।


इस सीरीज कि नवी कड़ी में श्री हेमंत सत्यदेव कटारे जी जो भिंड जिले की अटेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के विपक्ष के उपनेता भी हैं, उनके द्वारा किए गए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं - नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न  (क्र. 1957)  क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं इंदौर के विकास योजना क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 किस दिनांक से प्रभावशील हुई? पृथक-पृथक जानकारी दी जायें। (ख) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 प्रभावशील होने के बाद से प्रश्न दिनांक तक भोपाल एवं इंदौर में विकास अनुजा हेतु प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या सहित जारी की गई विकास अनुज्ञाओं की संख्या, विकास अनुज्ञा जारी करने हेतु गठित समिति की सम्पन्न हुई बैठकों का कार्यवाही विवरण सहित, प्राप्त कुल धनराशि की जानकारी भोपाल एवं इन्दौर की पृथक-पृथक उपलब्ध करायी जाये। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में भोपाल एवं इंदौर में विकास अनुज्ञा हेतु लंबित आवेदनों की विस्तृत जानकारी जिसमें आवेदक का नाम, आवेदन क्रमांक एवं दिनांक, ग्राम का नाम, खसरा नं., क्षेत्रफल, भूमि-स्वामी का नाम, आवेदन लंबित होने का कारण आदि की ओपाल व इंदौर की पृथक-पृथक पूर्ण जानकारी दी जायें। (घ) भोपाल एवं इंदौर में वर्तमान तक जारी की गई अनुज्ञाओं की विस्तृत जानकारी जिसमें आवेदक का नाम, आवेदन क्रमांक एवं दिनांक, ग्राम का नाम, खसरा नं. क्षेत्रफल, भूमि-स्वामी का नाम, अनुमति जारी होने का दिनांक, अनुमति सहित स्ट्रक्चर प्लान की प्रमाणित प्रति सहित भोपाल व इंदौर की पृथक-पृथक पूर्ण जानकारी दी जाये। (ड.) क्या नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में ALPASS सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया प्रचलित है? यदि हाँ, तो विकास अनुजा की प्रक्रिया ऑनलाइन जारी नहीं करने के संबंध में कौन से तकनीकी अथवा प्रशासनिक कारण है? पूर्ण जानकारी दी जाये।

इन प्रशन्नो पर उन्हे प्राप्त उत्तर इस प्रकार है: नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय): (क) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16, भोपाल के वृ‌द्धित निवेश क्षेत्र दिनांक 03/01/2007 एवं 15/10/2019 से तथा इंदौर के वृ‌द्धित निवेश क्षेत्र में दिनांक 31/12/2021 से प्रभावशील है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) भोपाल के वृ‌द्धित निवेश क्षेत्र में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 प्रभावशील होने के बाद से आज दिनांक तक विकास अनुजा हेतु कुल प्राप्त 219 आवेदनों में से कुल 91 आवेदनों में विकास अनुजा प्रदाय की गई है। विकास अनुजा के प्रकरणों में प्राप्त आवेदन शुल्क एवं अनुजा शुल्क के रूप में कुल धन राशि लगभग 2.02 करोड़ शासन के मद में जमा हुई है। गठित समिति की सम्पन्न हुई बैठकों का कार्यवाही विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। इन्दौर के वृ‌द्धित निवेश क्षेत्र में अधिनियम, 1973 की धारा 16 प्रभावशील होने के बाद से आज दिनांक तक विकास अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु कुल प्राप्त 399 आवेदनों में से कुल 177 प्रकरणों में विकास अनुजा प्रदाय की गई है। विकास अनुजा के प्रकरणों में प्राप्त आवेदन शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क के रूप में कुल धन राशि लगभग 8.95 करोड़ शासन के मद में जमा हुई है। गठित समिति की सम्पन्न हुई बैठकों का कार्यवाही विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (ग) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल एवं नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इंदौर में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 के लंबित आवेदनों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द एवं "इ" अनुसार है। भोपाल विकास योजना 2005 एवं इन्दौर विकास योजना 2021 पुनर्विलोकन का कार्य प्रचलित है। वृद्धित निवेश क्षेत्र के विकास के प्रस्ताव नियोजित रूप से प्रस्तावित करने के उ‌द्देश्य से धारा-16 के प्रकरण विचाराधीन रखे गये हैं ताकि बिना अवरोध के सुनियोजित विकास के प्रस्ताव प्रस्तावित किये जा सके। (घ) नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल एवं नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इंदौर द्वारा जारी की गई अनुज्ञाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-फ एवं "च" अनुसार है। भोपाल एवं इंदौर विकास योजना के पुनर्विलोकन का कार्य अंतिम चरण में है। विकास योजनाओं में प्रारूप प्रकाशन के उपरांत ही स्ट्रक्चर प्लान सार्वजनिक किया जायेगा। (ड.) जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।


जाहीर है कि सवाल एवं उसके जवाब पेंचीदा हैं। इनको आसान भाषा में समझना आवश्यक है।


सवाल : - विधायक हेमंत सत्यदेव कटारे ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री से पूछा है कि भोपाल और इंदौर में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 किस तारीख से प्रभावी हुई। उन्होंने यह जानना चाहा है कि इस धारा के लागू होने के बाद दोनों शहरों में अब तक विकास अनुज्ञा (डेवलपमेंट परमिशन) के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितनी अनुमतियाँ जारी हुईं, इन अनुमतियों के लिए गठित समिति की कितनी बैठकें हुईं और उनमें क्या निर्णय लिए गए। साथ ही, इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान कुल कितनी राशि शासन को प्राप्त हुई, इसकी जानकारी भी मांगी गई है।

उन्होंने यह भी पूछा है कि जिन आवेदनों पर अब तक निर्णय लंबित है, उनकी विस्तृत जानकारी दी जाए — जैसे आवेदक का नाम, आवेदन क्रमांक व तिथि, ग्राम व खसरा नंबर, क्षेत्रफल, भूमि स्वामी का नाम और आवेदन लंबित होने का कारण। इसके अलावा, अब तक जारी सभी विकास अनुमतियों का विवरण भी मांगा गया है, जिसमें अनुमति तिथि और स्ट्रक्चर प्लान की प्रमाणित प्रति शामिल हो। अंत में उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि अगर ALPASS सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन प्रक्रिया लागू है, तो विकास अनुज्ञा ऑनलाइन जारी क्यों नहीं की जा रही और इसके पीछे क्या तकनीकी या प्रशासनिक कारण हैं।


जवाब :- विधायक हेमंत सत्यदेव कटारे के प्रश्न के उत्तर में  नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 भोपाल के वृ‌द्धित निवेश क्षेत्र में 3 जनवरी 2007 और 15 अक्टूबर 2019 से तथा इंदौर में 31 दिसंबर 2021 से प्रभावशील है।

भोपाल में अब तक धारा 16 के अंतर्गत 219 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 91 को विकास अनुमति दी गई और लगभग 2.02 करोड़ रुपये शुल्क के रूप में प्राप्त हुए। इंदौर में 399 में से 177 प्रकरणों को अनुमति दी गई और 8.95 करोड़ रुपये शुल्क के रूप में जमा हुए। समितियों की बैठकों का विवरण, लंबित आवेदन और जारी अनुमतियों की सूचियाँ पुस्तकालय में रखे परिशिष्टों में उपलब्ध हैं।

मंत्री ने बताया कि भोपाल और इंदौर की विकास योजनाओं का पुनर्विलोकन जारी है, और योजनाएं अंतिम चरण में हैं। स्ट्रक्चर प्लान प्रारूप प्रकाशन के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। अंत में यह स्पष्ट किया गया कि ALPASS सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया लागू नहीं है, इसलिए अन्य संबंधित प्रश्न लागू नहीं होते।


मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए—सवाल जो आम जनता की समस्याओं और उनकी उम्मीदों से जुड़े हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जो जवाब मिले, वे आपको संतुष्ट करते हैं? हमें अपने जवाब editor@matdaan.com में प्रेषित करें।


लेखक- राहुल दुबे


संबंधित जानकारी हेतु - मध्य प्रदेश विधानसभा ,प्रश्नोत्तरी – सूची ,मार्च 2025 सत्र, सोमवार दिनांक 17 मार्च 2025 , तार्किक प्रश्न उत्तर ।   


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